ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया, पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम
लखनऊ,संवाददाता : प्रदेश में अब पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होने जा रही है। Ministry of Road Transport and Highways द्वारा मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर अधिकृत डीलर (एडीआरवी) व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी होंगी। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Dayashankar Singh ने बताया कि इस नई व्यवस्था में पंजीकृत वाहनों के क्रय-विक्रय से जुड़ी हर प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संपादित होगी। इससे वाहन स्वामी, अधिकृत डीलर और परिवहन विभाग के बीच जवाबदेही तय होगी और लेनदेन अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय बनेगा। उन्होंने कहा कि डीलरों को पंजीकरण प्राधिकारी से अधिकृत प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा, जिसकी वैधता पांच वर्ष तक रहेगी। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। वाहन स्वामी भी अपने वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज आसानी से पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।
ऑनलाइन होंगी ये प्रमुख सेवाएं:
- आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और फिटनेस नवीनीकरण
- डुप्लीकेट आरसी जारी करना
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
- स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया
नए नियमों के तहत अधिकृत डीलरों को सभी वाहनों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंटरी रजिस्टर में रखना अनिवार्य होगा। मंत्री ने बताया कि इस डिजिटल प्रणाली का परीक्षण पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही वाहन पोर्टल पर लागू किया जाएगा। इससे वाहन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बन सकेगी।
























