कोर्ट की ओर से सजा की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है
कोयंबटूर,संवाददाता : तमिलनाडु के बहुचर्चित पोल्लाची यौन उत्पीड़न मामले में कोयंबटूर की विशेष महिला अदालत ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने आठ महिलाओं के साथ बलात्कार, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धन वसूली के आरोपों में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा दी।
देश को झकझोर देने वाला मामला
यह मामला वर्ष 2019 में सामने आया, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आरोपियों ने महिलाओं को बहला-फुसलाकर सुनसान स्थानों पर ले जाकर बलात्कार किया, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर उनसे पैसे वसूले। मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था, जिसने सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कोर्ट ने कहा: यह सजा समाज को संदेश है
अतिरिक्त महिला न्यायालय की न्यायाधीश नंदिनी देवी ने मामले की लंबी सुनवाई और साक्ष्यों की गहन जांच के बाद यह फैसला सुनाया। दोषियों को बलात्कार, आपराधिक साजिश, और ब्लैकमेलिंग जैसी गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया गया।
अदालत ने कहा:
“यह फैसला पीड़िताओं को न्याय दिलाने और समाज में एक सख्त संदेश देने के उद्देश्य से दिया गया है।”
आजीवन कारावास की सजा संभव
हालांकि कोर्ट की ओर से सजा की विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, दोषियों को आजीवन कारावास सहित कठोर सजा दी गई है। अदालत ने पीड़िताओं की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी पहचान गुप्त रखने का भी आदेश दिया।
सामाजिक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया
इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। 2019 में जब यह मामला सामने आया था, तब तमिलनाडु सहित पूरे देश में भारी जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को विधानसभा और संसद में उठाया था