सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सम्पूर्ण देश में इसकी नियमित मॉनीटरिंग कर रही है
भोपाल, संवाददाताः सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए परिवहन सचिव ने नकदी रहित उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं। इसमें कहा गया है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदी रहित उपचार स्कीम के संबंध में उनके अधीनस्थ अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ ही प्रकरणों की नियमित मॉनीटरिंग की जाये। संभाग के सभी कमिश्नर को इस व्यवस्था की नियमित मॉनीटरिंग किये जाने के लिये भी कहा गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी सम्पूर्ण देश में इसकी नियमित मॉनीटरिंग कर रही है। यह कमेटी विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त कर सड़क सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी गाइड-लाइंस की समीक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा लगातार बैठक कर इसकी समीक्षा की जा रही है।