फर्जी लेनदेन के जरिए डायवर्ट किए गए 47.10 करोड़ रुपये वापस करने का दिया आदेश
दिल्ली,संवाददाता : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने व्हिसलब्लोअर्स की शिकायतों के आधार पर राइट्स इश्यू के माध्यम से जुटाए गए फंड्स के दुरुपयोग के आरोप में कई कंपनियों पर कार्रवाई की है। इन कंपनियों पर आरोप है कि प्रमोटरों ने धन को निर्धारित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय अवैध रूप से अपने रिश्तेदारों या मुखौटा कंपनियों को निजी उपयोग के लिए हस्तांतरित कर दिया।
सेबी ने मिष्टान फूड्स को अपने राइट्स इश्यू से गबन किए गए 49.82 करोड़ रुपये और फर्जी लेनदेन के जरिए डायवर्ट किए गए 47.10 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, गवर्नेंस में सुधार के लिए सेबी ने एक नई ऑडिट कमेटी के गठन का भी आदेश दिया है ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। 11 दिसंबर, 2024 को सेबी ने डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ भी आदेश जारी किया। कंपनी को वित्तीय कुप्रबंधन में लिप्त पाया गया, जिसमें उसके वित्तीय विवरणों में हेरफेर करना, झूठे बैंक विवरण प्रस्तुत करना और राइट्स इश्यू की आय को हड़पना शामिल था। सेबी ने कंपनी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उसे प्रतिभूतियों में लेन-देन करने या पूंजी बाजार तक पहुंचने से रोक दिया गया है।
यहां तक कि राइट्स इश्यू से फंड डायवर्जन का शेयर बाजारों पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन व्हिसलब्लोअर की शिकायतों ने इन मामलों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई है। 5 दिसंबर, 2024 को पारित एक अंतरिम आदेश में, सेबी ने मिष्टान फूड्स लिमिटेड द्वारा राइट्स इश्यू से प्राप्त आय के दुरुपयोग और प्रमोटरों एवं समूह संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के आरोपों की पुष्टि की। सेबी की कार्रवाई से यह साफ है कि वह राइट्स इश्यू के माध्यम से जुटाए गए फंड्स के दुरुपयोग को लेकर कड़ी निगरानी रखेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा।