शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने 16 आरोपियों को दोषी करार दिया
वाराणसी,संवाददाता : वाराणसी के बहुचर्चित भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने 16 आरोपियों को दोषी करार दिया था।
पशुपतिनाथ सिंह के बड़े बेटे कोचिंग संचालक रुद्रेश सिंह का कहना है कि जिस ठेके से विवाद शुरू हुआ था, वह आज भी वहीं चल रहा है। आबकारी मंत्री के निर्देश के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मेरे पिता की हत्या 12 तारीख को हुई थी। गुरुवार को जब दोषियों पर दोष तय होना था तब भी तारीख 12 ही था। यह सिर्फ संयोग नहीं, एक घाव है जो हर बार ताजा हो जाता है।
उधर न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत आज सजा के बिंदु पर सुनवाई कर रही है। वहीं, इस मामले से जुड़े नाबालिग आरोपियों की सुनवाई किशोर न्यायालय में जारी है।
तत्कालीन कमिश्नर और विवेचक की भूमिका अहम-रुद्रेश सिंह बताते हैं कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की पूरी घटना में अहम भूमिका रही। उन्होंने सभी हत्यारोपितों को हत्या के मुक़दमे में नामज़द करते हुए उनपर गैंग़ेस्टर एक्ट समेत कठोर कार्रवाई की। सभी को गिरफ़्तार कर जेल भेजा, जो विवेचक नियुक्त किया, उनका भी साक्ष्य संकलन में रोल सराहनीय रहा। तभी जल्द कोर्ट का फ़ैसला आ सका।
शराब ठेके से शुरू हुआ मामूली विवाद, खूनी संघर्ष में बदल गया
यह मामला 12 अक्टूबर 2022 की शाम करीब 7:15 बजे का है, जब सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर (माधोपुर) में स्थित देसी शराब ठेके के पास मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चंदुआ छिनूपुर निवासी मंटू सरोज, राहुल सरोज और उनके दो साथी शराब पीकर गाली-गलौज करने लगे। पास में रहने वाले राजकुमार सिंह ने जब इसका विरोध किया, तो आरोपी धमकाते हुए चले गए। लेकिन कुछ देर बाद, वे करीब 15-20 साथियों के साथ लौटे और लोहे की रॉड, लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह बीच-बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी बेरहमी से हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
अपनी जान देकर छोटे बेटे को बचा लिया-पशुपतिनाथ सिंह पर हमला से पहले हमलावर उनके छोटे बेटे को पीट रहे थे, लेकिन तभी पशुपतिनाथ सिंह उसे बचाने के लिए पहुंच गए, हमलावरों ने उसे छोड़ उनको लोहे के रॉड से पीट दिया, जिससे उनकी जान चली गई।
इन 16 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया
विकास भारद्वाज, मंटू सरोज, राहुल सरोज , मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल ,अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज ,श्याम बाबू राजभर , विशाल राजभर ,संदीप कुमार गुप्ता ,सुरेश सरोज,आर्या उर्फ आकाश सरोज।