कासगंज के हत्याकांड में शुक्रवार को एनआईए अदालत सुनाई थी सजा, छत पर फहराया था तिरंगा
कासगंज (उप्र) संवाददाता: कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए अदालत ने भले सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो, लेकिन इस फ़ैसले से घरवाले असंतुष्ट हैं। चंदन के घरवालों का कहना है कि मुख्य हत्यारोपित को फांसी दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
हत्याकांड 26 जनवरी 2018 को हुआ था। चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारे जाने से शहीद हो गए थे। छत पर तिरंगा फहराने के बाद घटना हुई थी। उनके परिवार ने कहा कि “हम मुख्य आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए अपील करेंगे और दो आरोपियों के खिलाफ भी कोर्ट में पुनः सुनवाई की मांग करेंगे।”
प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं ने की फ़ैसले की सराहना
उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा नेताओं ने सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। भाजपा प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, यूपी सरकार जघन्य अपराधों में न्याय को प्राथमिकता देती है, और यह केस इसका उदाहरण है।”
घरवालों का छलका दर्द
चंदन गुप्ता की मां संगीता गुप्ता ने भावुक होते हुए कहा, “मैं एक मां के तौर पर खुश नहीं हो सकती, लेकिन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए थी। उन लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, जिन्होंने गोली चलाई।” उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार को अब भी सुरक्षा की आवश्यकता है। अब चंदन के परिवार ने यह तय किया है कि वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे ताकि न्यायपूर्ण सजा सुनिश्चित की जा सके और उन दोषियों को कड़ी सजा मिल सके जिन्होंने हत्या की घटना को अंजाम दिया।
कासगंज की सड़क पर खूनी संघर्ष
26 जनवरी 2018 को, चंदन गुप्ता और उनके साथी गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, जब एक समूह ने यात्रा को रोकने की कोशिश की और पथराव के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। मुख्य आरोपी सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई।