कोलकाता की अलीपुर पोक्सो कोर्ट ने 18 महीने के भीतर सुनाया स्वागत योग्य फैसला
कोलकाता, ब्यूरोः कोलकाता की अलीपुर पोक्सो कोर्ट ने मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले को दोषी बताते हुए मौत की सजा सुनाई है।
न्ययाधीश सुदीप्त भट्टाचार्य ने इसे इसे बेहद गंभीर और दुर्भलतम प्रकृति का मामला बताया है। मासूम को पिछले वर्ष पड़ोसी अशोक कुमार साव नामक व्यक्ति ने घर के बाहर से अगवा कर लिया था। उसका शव अशोक कुमार की रसोई से बोरे के अंदर बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद बेरहमी से उसका क़त्ल किया था। इस मामले में दरिंदे अशोक के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।