याचिका दायर कर सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की थी
मुंबई,संवाददाता : बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और प्रबंध निदेशक राजेश अदाणी को 388 करोड़ रुपये के बाजार विनियमनों के कथित उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया। यह मामला गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा 2012 में शुरू किया गया था, जिसमें अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
अदाणी परिवार ने 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें मामले से बरी करने से इनकार किया गया था। सोमवार को न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की एकल पीठ ने सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और दोनों को मामले से बरी कर दिया। विस्तृत आदेश का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले, दिसंबर 2019 में उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और इसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया था।