यह नोटिस जनता के लिए चेतावनी है, क्योंकि ऐसे उल्लंघन अन्य क्षेत्रों में भी हो सकते हैं
कोच्चि,संवाददाता : मसाला बोर्ड ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस के इलायची का व्यापार नहीं कर सकती। बोर्ड के अनुसार, इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। केवल वैध लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही इलायची बेच सकते हैं।
मसाला बोर्ड ने स्पष्ट किया कि अगर किसी भी व्यापारी या संस्था ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसिंग प्रणाली का उद्देश्य व्यापार में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। बोर्ड ने बताया कि वे अन्य राज्यों में मैन्युअल नीलामी के अलावा पुट्टडी (केरल) और बोडिनायकनूर (तमिलनाडु) में ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से इलायची की नीलामी आयोजित करते हैं। मसाला बोर्ड ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिकार प्राप्त नीलामकर्ताओं की सूची की पुष्टि करें।