न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज की अदालत ने आरोपी को 30 हजार के मुचलके पर किया रिहा
सुलतानपुर, संवाददाता : न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज की अदालत ने अवैध असलहा और कारतूस बरामदगी से जुड़े एक मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विवेचक की रिमांड अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध मानते हुए आरोपी विमलेश कुमार को 30 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
धनपतगंज थाने के उपनिरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बीते सोमवार की घटना बताते हुए फतेपुर गांव निवासी आरोपी विमलेश कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया था।मामले में आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
रिमांड पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी सिक्सलेन से नहीं बल्कि उसके घर से की गई है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के समय को लेकर भी पुलिस के बयान में विरोधाभास सामने आया।सुनवाई के दौरान विवेचक राजेन्द्र प्रसाद भी अदालत को अपने जवाब से संतुष्ट नहीं कर सके। उपलब्ध तथ्यों और दलीलों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट राधिका राज ने पुलिस की कहानी को संदिग्ध मानते हुए रिमांड आवेदन खारिज कर दिया और आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।






















