1994 से बंबई उच्च न्यायालय के ‘रिसीवर’ के कब्जे में थीं यह संपत्तियां
मुंबई,संवाददाता : मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के कथित मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन और उसके परिवार की 14 संपत्तियां केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। यह संपत्तियां 1994 से बंबई उच्च न्यायालय के ‘रिसीवर’ के कब्जे में थीं और अब इन्हें आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1987 (टाडा) के तहत केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।
इन संपत्तियों में बांद्रा (पश्चिम) की एक इमारत में एक फ्लैट, माहिम में एक कार्यालय परिसर, माहिम में एक भूखंड, सांताक्रूज (पूर्व) में एक भूखंड और फ्लैट, कुर्ला की एक इमारत में दो फ्लैट, मोहम्मद अली रोड पर एक कार्यालय, डोंगरी में एक दुकान और भूखंड, मनीष मार्केट में तीन दुकानें और मुंबई की शेख मेमन स्ट्रीट पर स्थित एक इमारत शामिल हैं। विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश वी.डी. केदार ने 26 मार्च को पारित आदेश में कहा, “इन संपत्तियों का कब्जा केंद्र सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। ये संपत्तियां ऋणभार से मुक्त हैं, और केंद्र सरकार इन संपत्तियों पर कब्जा पाने की हकदार है।”
यह आदेश तस्करी और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम के तहत लिया गया, जो अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें केंद्र सरकार को सौंपने के लिए सक्षम प्राधिकरण को आदेश देता है। सीबीआई के अनुसार, 1993 के बम धमाकों की साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने अपने गुर्गे टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा की मदद से रची थी। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन अब भी वांछित आरोपी हैं। वहीं, टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन को 2015 में दोषी ठहराया गया था और उसे मृत्युदंड दिया गया था।