केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लिया निर्णय
नयी दिल्लीः केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत श्रमिकों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया है, जल्द इन्हें शामिल किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बताया कि श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है।
पत्र में प्रवासी श्रमिकों, भवन निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, सिनेमा श्रमिकों, गैर-कोयला खदान श्रमिकों, ठेका मजदूरों और अन्य असंगठित श्रमिकों को आवास योजना मैं शामिल करने को कहा गया है।मंत्रालय ने यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को वित्त वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक पांच साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी के बाद लिया गया है। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को दो करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध कराना है। मंत्रालय की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करेगी।
पत्र में कहा गया है कि ये श्रमिक समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको करना न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि उनकी जीवन स्थितियों में सुधार की दिशा में एक आवश्यक कदम भी है।इसके अलावा, मंत्रालय ने घोषणा की है कि भवन एवं निर्माण तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए 21 अगस्त को जारी किया गया प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पूरी तरह से चालू हो गया है।