गंभीर चोट पहुंचाने, पाॅक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज
बरेली,संवाददाता : ढाई वर्षीय मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने और उसका गाल काटने के आरोपी थाना शेरगढ़ के ग्राम खजुआ जागीर निवासी छेदालाल को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट देवाशीष ने आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह था मामला
सरकारी वकील राजीव तिवारी व आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना भोजीपुरा में तहरीर देकर बताया था कि 15 दिसम्बर 2021 को वह काम से धौराटांडा बाजार गया था। उसकी बेटी उम्र करीब 2.5 वर्ष घर के बाहर सरकारी नल के पास खेल रही थी। तभी छेदालाल गंगवार (45) आया और उसकी बेटी को पकड़कर सरकारी नल के पास बैठकर बेटी का गाल अपने मुंह से काटने लगा। गाल एक तरफ से बुरी तरह घायल कर दिया।
बेटी की रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों ने शोर मचाया, लोगों ने आकर बेटी को बचाया। पुलिस ने छेड़छाड़, गंभीर चोट पहुंचाने, पाॅक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 6 गवाह पेश किये।