मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ लोक न्यास विधेयक
भोपाल,संवाददाता : मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है, और इस दौरान सरकार ने लोक न्यास विधेयक को पेश किया है। इस विधेयक में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों में दीवारों पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने या लेखन करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, अधिकारियों को सीधे जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है, और अब ऐसे मामलों को अदालत में नहीं लाया जाएगा। सरकार के अनुसार, यह विधेयक जन विश्वास बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने 2023 में पब्लिक ट्रस्ट बिल पेश किया था, जिसका उद्देश्य कामकाजी प्रक्रियाओं को सरल बनाना था, और अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसी तर्ज पर इस विधेयक को तैयार किया है।
इस विधेयक में कई विभागों के अधिनियमों में बदलाव किए गए हैं, जिनमें पहले अदालत में मामले पेश किए जाते थे। अब अधिकारियों को सीधे जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है, जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सकेगा। इसके अलावा, विभिन्न विभागों ने जुर्माने की सीमा बढ़ा दी है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा विभाग ने कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने वाले व्यक्तियों को उत्पादन और खपत का लेखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है, जबकि पहले यह जुर्माना 500 रुपये था। नगर विकास और आवास विभाग ने जल निकासी या सड़क को क्षतिग्रस्त करने पर 5 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। इस तरह के प्रावधान सहकारिता, श्रम और अन्य विभागों के अधिनियमों में भी किए गए हैं। यह विधेयक राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।