मानहानि के केस में कोर्ट ने संजय राउत को दिया तगड़ा झटका
मुंबई : एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुरुवार को शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया। उन्हें 15 दिन की सजा सुनाई हैI भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया ने उनके ख़िलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने सांसद संजय राउत पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा I सांसद संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है I मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत कार्यवाही की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।