शादी के बाद से ही दहेज को लेकर होता था उत्पीड़न
सुलतानपुर, संवाददाता : सुलतानपुर में दहेज हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने अहम फैसला सुनाते हुए पति और ससुर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश राकेश ने अमेठी जिले के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पूरे शोभा पांडेय, दुलापुर कला गांव निवासी अतुल पांडेय (पति) और अनिल पांडेय (ससुर) को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वहीं, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अन्य चार आरोपितों—सास ऊषा, देवर विद्याधर, जेठ विकास और जेठानी मंजू—को बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार, अतुल पांडेय की शादी 14 फरवरी 2012 को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टीकरमाफी रानीपुर गांव निवासी शिवबरन पांडेय की भतीजी खुशबू के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में चार पहिया वाहन के लिए पांच लाख रुपये की मांग की जा रही थी।
आरोप है कि इसी मांग को लेकर 4 जून 2015 को खुशबू की हत्या कर दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पांच गवाह पेश किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने पति और ससुर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
























