अपमानजनक’ टिप्पणियों के मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश कल करेगा सुनवाई
नयी दिल्ली, संवाददाताः भारतीय सेना की कर्नल व सिंदूर ऑपरेशन को लीडर सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की ओर से की गई ‘अपमानजनक’ टिप्पणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कड़ा एक्शन लिया है।
प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले पर शक्रवार को सुनवाई की जायेगी।उच्च न्यायालय ने मंत्री की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर स्वत: संज्ञान लेकर राज्य सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिया था। श्री शाह की ओर से उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है। शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए जी मसीह की पीठ ने आज इस याचिका का उल्लेख किए जाने पर कहा कि मंत्री शाह ने ऐसी टिप्पणी की है जो गैर-जिम्मेदाराना है। भाजपा नेता शाह राज्य सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्री हैं।
न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर करने के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर तत्काल रोक लगाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह इस मामले में कल सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनके खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर रोक लगाने की मांग की थी।
मंत्री शाह की अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा ने पीठ के समक्ष कहा, “उन्होंने (शाह) अपनी टिप्पणियों को लेकर पश्चाताप व्यक्त किया है। उन्हें गलत समझा गया है…मीडिया ने उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। हम मुकदमा – दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हैं।”
पीठ ने हालांकि कहा कि शाह के एक मंत्री हैं। इस नाते उनकी टिप्पणी बेहद गैर-जिम्मेदाराना थी।