अभियोग में ‘काउंट’ का अर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों से है
नयी दिल्ली, संवाददाता: हरित ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के उल्लंघन का आरोप अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन पर नहीं लगाया गया है। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को शेयर बाजार फाइलिंग में अडानी समूह के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अलग-अलग मीडिया संस्थानों द्वारा की गई रिपोर्टिंग को गलत बताया और कहा, “मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित रिपोर्ट बताती हैं कि हमारे कुछ निदेशकों अर्थात श्री गौतम अडानी, श्री सागर अडानी और श्री विनीत जैन पर अभियोग में एफसीपीए के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस तरह के बयान गलत हैं। गौतम अडानी, श्री सागर अडानी और श्री विनीत जैन पर अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के अभियोग या अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की सिविल शिकायत में निर्धारित मामलों में एफसीपीए के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। अभियोग में ‘काउंट’ का अर्थ प्रतिवादी के विरुद्ध लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों से है।”
कंपनी ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग पत्र, जिसमें पांच आरोप हैं, श्री गौतम अडानी, श्री सागर अडानी या विनीत जैन का कोई उल्लेख नहीं है और पहले आरोप में उन्हें बाहर रखा गया है और न ही पांचवें आरोप में इन तीन नामों का उल्लेख है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों का उल्लेखन करने वाले अभियोग की धारा एक में केवल कनाडाई संस्थागत निवेशक एज़्योर पावर और एज़्योर के सबसे बड़े शेयरधारक सीडीपीक्यू के रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल शामिल हैं। इसके तहत डीओजे द्वारा किसी अडानी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है।