डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
लखनऊ संवाददाता : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और कदम उठाते हुए अपराध से जुटाई गई संपत्ति को कुर्क कर पीड़ितों के बीच बांटने का नया नियम जारी किया है। इस पहल के तहत अब योगी सरकार द्वारा अपराधियों से जब्त की गई संपत्ति पीड़ितों को आवंटित की जाएगी।
इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
डीएम को मिलेगा आदेश देने का अधिकार
यह एसओपी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 और 107(6) के तहत जारी की गई है। इस धारा के अनुसार, यदि आरोपी 14 दिन में संपत्ति पर अपना कोई जवाब नहीं देता, तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश दे सकता है और कुर्क की गई संपत्ति अपराध से प्रभावित लोगों के बीच वितरित की जा सकती है। इस प्रक्रिया में जिलाधिकारी (डीएम) को जल्द आदेश देने का अधिकार होगा।
पीड़ितों के लिए कुर्क संपत्ति का वितरण
एसओपी के मुताबिक, डीएम कोर्ट के आदेश पर कुर्क संपत्तियों को नीलाम भी कर सकते हैं या फिर दो महीने के भीतर पीड़ितों में बांट सकते हैं। पुलिस को ऐसे मामलों में कप्तान या पुलिस कमिश्नर की अनुमति लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करना होगा। इसके बाद कोर्ट आरोपी की सफाई पर विचार करके संपत्ति की कुर्की के आदेश दे सकता है।
योगी सरकार ने पहले ही कुर्क की गई संपत्तियों का उपयोग जरूरतमंदों के लिए आवास बनाने में किया है, और अब यह संपत्ति सीधे पीड़ितों के लाभ में उपयोग की जाएगी, जिससे राज्य में और अधिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।