30 जून तक होगा जनसंख्या का निर्धारण
लखनऊ,संवाददाता : यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही हैं। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शनिवार यानी की आज से शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 28 से लेकर 30 जून तक होगा। इसके बाद प्रस्तावित वार्डों से 4 से 8 जुलाई तक आपत्तियां ली जाएंगी।
शासन ने इसके लिए विस्तृत रूप से कार्यक्रम जारी किया है। आपको बता दें कि अगले साल अप्रैल-मई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। नई नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के गठन तथा पुराने निकायों के सीमा विस्तार की वजह से प्रभावित ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सभी जिलों से पुनर्गठन की प्रारंभिक जानकारी मिल चुकी है। अब अगले चरण में प्रभावित जिलों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों के आंशिक परिसीमन पर आपत्तियां लेने, उनके निस्तारण और अंतिम सूची प्रकाशन की समयसारिणी तय हो गई है।
इसके तहत, ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का निर्धारण 28 से 30 जून के बीच होगा। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची 1 से 3 जुलाई तक तैयार और प्रकाशित होगी। आपत्तियों का निस्तारण 9 से 11 जुलाई तक होगा। अंतिम सूची 12 से 14 जुलाई के बीच प्रकाशित होगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अंतिम सूची 16 जुलाई तक पंचायतीराज निदेशालय को भेज दें। शासनादेश में कहा गया है कि 2026 के पंचायत चुनाव के लिए इस समयसारिणी का सख्ती से पालन हो। जिन जिलों में नगर निकायों के सृजन या विस्तार से कोई बदलाव नहीं हुआ, वे भी इसकी जानकारी दें।
प्रभावित ग्राम पंचायतें
– 2021 में हुए पंचायत चुनाव के बाद कई जिलों में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के सृजन किया गया और सीमा विस्तार से कुछ ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है। आंशिक परिसीमन के तहत शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्राम पंचायतों को हटाया जाएगा और बचे राजस्व ग्रामों को नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाएगा।
– उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, 1000 की आबादी वाले ग्राम या ग्राम समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। यदि कोई ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में शामिल हो गया और वह पंचायत मानक पूरा नहीं करता, तो उसे नजदीकी ग्राम पंचायत में मिला दिया जाएगा।
– यदि कोई ग्राम पंचायत पूरी तरह नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गई, लेकिन उसका कोई राजस्व ग्राम पंचायत मानक पूरा करता है, तो उसे नई ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। यदि एकल राजस्व ग्राम वाली ग्राम पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुई, लेकिन उसकी जनसंख्या 1000 है, तो वह यथावत रहेगी।