मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ का एक्शन
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में एक्शन लिया। मुकदमा दर्ज किए जाने से पहले शव का पोस्टमार्टम करने पर गुरुवार को आश्चर्यजनक व्यक्त किया। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह एक्शन लिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और बंगाल सरकार की ओर से पेश मामले से संबंधित जांच प्रगति विवरण देखा। बाद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसे मामले में इस तरह का रवैया नहीं देखा।न्यायालय ने केजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त की घटना का संज्ञान लिया। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति नाराजगी जताई। आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि वह हैरान है कि अप्राकृतिक मौत के मामले में मुकदमा दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम किया गया।