न्यायालय ने डीवीएसी को मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया
चेन्नई,संवाददाता : मद्रास उच्च न्यायालय ने वेल्लोर के कांग्रेस के पूर्व विधायक सी ज्ञानशेखरन और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप से बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने इनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। डीवीएसी ने आरोप लगाया था कि श्री ज्ञानशेखरन ने 2006 से 2011 तक विधायक रहने के दौरान 3.15 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की। वेल्लोर की एक विशेष अदालत ने 2016 में श्री ज्ञानशेखरन और उनकी पत्नी मेकला को बरी कर दिया था। हालाँकि, डीवीएसी द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर श्री न्यायमूर्ति वेलमुरुगन ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा कि पूर्व विधायक की पत्नी और उनके लिए आय का कोई स्रोत नहीं था। उनके खिलाफ आरोपों के लिए प्रथम दृष्टा में सबूत थे। निचली अदालत के इस आदेश को शुक्रवार को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने डीवीएसी को मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।