इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और धारा 92ई के तहत रिपोर्ट करने वाले करदाताओं के लिए बढ़ाई गई समय सीमा
दिल्ली,संवाददाता : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर 2024 कर दी है। यह समय सीमा विशेष रूप से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और धारा 92ई के तहत रिपोर्ट करने वाले करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है क्यों जरूरी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जिनकी आय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित सीमा से ज्यादा है। समय पर ITR फाइल करने से आप पेनल्टी और कानूनी कार्यवाही से बच सकते हैं। साथ ही, यदि आपने TDS (Tax Deducted at Source) या एडवांस टैक्स के जरिए ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है, तो रिटर्न फाइल करके आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
ITR की मांग लोन और क्रेडिट के लिए
यदि आप बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो इनकम प्रूफ के तौर पर ITR की मांग की जाती है। समय पर रिटर्न फाइल करने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जिससे लोन, क्रेडिट कार्ड और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।