राज्य आपदा घोषित, डीएम को जारी आदेश में सात दिन के भीतर आश्रितों तक मदद पहुँचाने के निर्देश
लखनऊः बरसात में सर्प दंश से मृत्यु की और आश्रितों के संकट को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है।सर्प दंश को राज्य आपदा घोषित किया है।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को जारी आदेश में कहा है कि सर्प दंश से मृत्यु के मामले में 7 दिन के भीतर आश्रितों को 4 लाख की सहायता मिल जानी चाहिए। आदेश में कहा कि शासन के संज्ञान में आया है कि सर्प दंश में मृतक का विसरा जांच फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है जांच रिपोर्ट के इंतजार में आश्रितों को सहायता नहीं मिलती। अब मृतक का पंचनामा और पोस्टमार्टम होगा लेकिन विसरा जांच के लिए सुरक्षित नहीं किया जाएगा और सर्प दंश से मृतक के आश्रितों के अधिकतम 7 दिन में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराईं जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बारिश में सर्प दंश का ग्राफ बढ़ जाता है और मृतकों में ग्रामीण, किसान और गरीब व्यक्तियों की बड़ी संख्या होती है।