रायबरेलीः कोर्ट ने डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में करीब 16 साल पहले हुई शिक्षिका की हत्या की कोशिश के मामले में तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े 13-13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशलपाल ने सुनाया।मामले की रिपोर्ट प्राथमिक विद्यालय कठगर की तत्कालीन शिक्षिका नीता सिंह ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षामित्र देवेंद्र ने शिक्षिका नीता सिंह के साथ मारपीट की थी। बताते हैं कि बीएसए से शिकायत से नाराज होकर प्रधानाध्यापक राममूर्ति सिंह, शिक्षामित्र देवेंद्रकुमार अवस्थी व रामप्रताप सिंह ने 11 अगस्त 2008 को जान से मारने की नीयत से शिक्षिका नीता सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया था।पुलिस ने विवेचना के बाद राममूर्ति सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में कोर्ट ने देवेंद्र कुमार अवस्थी व रामप्रताप सिंह को भी तलब किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों दोषियों को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।