नेस्ले को खराब मैगी देने पर उपभोक्ता को देना पड़ेगा 50 हजार रुपये जुर्माना
धर्मशाला,संवाददाता : हिमाचल प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोग ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये का मुआवजा, 10 हजार रुपये मुकदमेबाजी खर्च और 50 हजार रुपये उपभोक्ता आयोग के विधिक सहायता फंड में जमा करे। यह निर्णय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की खंडपीठ ने सुनाया।
यह है मामला
शिकायतकर्ता पीयूष अवस्थी, जो पालमपुर तहसील के थंडोल गांव के निवासी हैं, ने बताया कि उन्होंने नौ जुलाई, 2023 को होल्टा स्थित सेना की सीएसडी कैंटीन से छह पैकेट मैगी खरीदी थी। एक पैकेट खोलने पर उसमें जिंदा कीड़े पाए गए। इसके बाद पीयूष ने नेस्ले कंपनी के अधिकारियों को मेल करके शिकायत की, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस मुद्दे की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, दो महीने बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज किया। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि नेस्ले कंपनी ने कीड़े युक्त मैगी दी थी और कंपनी द्वारा की गई लापरवाही पर यह आदेश दिया कि कंपनी उपभोक्ता को मुआवजा और जुर्माना दे।