न्याय मिलने में सात साल लग गए, बोला परिवार हत्यारोपितों को फांसी की सजा होनी चाहिए
लखनऊः सात वर्ष पूर्व वर्ष 2017 में सआदतगंज में तेल के बड़े व्यवसाई श्रवण साहू की हत्या के मामले में साजिसकर्त्ता अकील अंसारी समेत आठ दोषियों को उम्रक़ैद की सजा हुई है।गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने इसके साथ दोषियों को एक- एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनायी। इस फ़ैसले पर श्रवण साहू के परिवार ने कहा कि हत्यारोपितों को फांसी की सजा होनी चाहिए।
इन्हें मिली सजाःः
सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में अकील अंसारी , सत्यम पटेल,अमन सिंह,विवेक वर्मा,बाबू ख़ान,फैसल,अजय पटेल,रोहित मिश्रा को दोषी माना और उन्हे सजा सुनायी।
यह था मामलाः
वर्ष 2017 में सहादतगंज कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर तेल कारोबारी श्रवण साहू की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। घटना के समय मौके पर पुलिस भी तैनात थी, बावजूद इसके हत्या हो गई। मृतक अपने पुत्र आयुष की वर्ष 2013 में हत्या के चश्मदीद गवाह थे और उसकी हत्या के मामले की पैरवी कर रहे थे।