हेट स्पीच मामले में अब्बास और मंसूर अंसारी दोषी करार
मऊ, संवाददाता : मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी और उनके चाचा मंसूर अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है, साथ ही 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में दिए गए विवादास्पद भाषण को लेकर सुनाया गया, जिसमें अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर कहा था कि “सरकार बनने के बाद अफसरों से हिसाब लिया जाएगा।” इस बयान के बाद उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
कौन-कौन से आरोप लगे थे?
अब्बास अंसारी पर IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 171F (चुनाव अधिकार का दुरुपयोग), 153A (धर्म और जाति के आधार पर वैमनस्य), 189 (सरकारी कर्मचारी को धमकी) और 120B (षड्यंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विधानसभा सदस्यता रहेगी सुरक्षित
हालांकि सजा के ऐलान से पहले अटकलें थीं कि यह फैसला उनकी विधानसभा सदस्यता पर असर डालेगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधायकी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार, दो साल से अधिक की सजा मिलने पर ही विधानसभा सदस्यता रद्द होती है। चूंकि उन्हें केवल दो साल की ही सजा हुई है, इसलिए वे विधायक बने रहेंगे।
हाई कोर्ट में अपील करेंगे अब्बास अंसारी
सजा सुनाए जाने के बाद अब्बास अंसारी ने कहा है कि उनके पक्ष को कोर्ट में पूरी तरह नहीं सुना गया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है।