राज्य सरकार ने अब तक हाईकोर्ट के आदेश का नहीं किया है पालन
देहरादून : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब पेश करने को कहा है। यह नोटिस उपनल कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।
याचिका में आरोप लगाया गया कि साल 2018 में हाईकोर्ट ने कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर सरकार को आदेश दिए थे, जिनमें उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाने, उनके वेतन से टैक्स न वसूलने और न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया गया था। सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा और सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी।
इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अब तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई है, जबकि वे कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही, सरकार नियमित विज्ञप्ति जारी करके उपनल कर्मचारियों की जगह नए भर्ती पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चला रही है।
उपकर्मियों के नियमितीकरण की इस प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस के बाद सरकारी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। राज्य सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की गई है।