अधिवक्ताओं की बहस के बीच आगे बढ़ा मुकदमा
सुलतानपुर, संवाददाता : गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वाइस सैम्पल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की मांग करने की भाजपा नेता विजय मिश्र की अर्जी पर राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने आपत्ति दाखिल की। वहीं, परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के गैर हाजिर रहने पर उनके अधिवक्ता संतोष पांडेय ने मौका अर्जी पेश की।
एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि तय की है। राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें ‘हत्यारा’ कहने का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद दायर किया था। गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था। राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत करा चुके हैं और उनका बयान दर्ज हो चुका है।






















