एफएल अनुज्ञापन-7 तथा एफएल-49/41 के तहत संचालित सभी दुकानें बंद रहेंगी
उन्नाव,संवाददाता : जिलाधिकारी गौरांग राठी ने उन्नाव में लोक शांति बनाए रखने के लिए शराब की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 13 मार्च 2025 रात दस बजे से लेकर 14 मार्च 2025 अपराह्न पांच बजे तक लागू रहेगा।

आदेश के अनुसार, देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप और भांग की दुकानें इस अवधि के दौरान बंद रहेंगी। यह आदेश सभी थोक और फुटकर दुकानदारों के लिए लागू है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एफएल अनुज्ञापन-सात तथा एफएल-49/41 के तहत संचालित सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस बंदी के दौरान शराब ठेका लाइसेंस धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। आदेश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा। इस आदेश की जानकारी आबकारी आयुक्त प्रयागराज, पुलिस अधीक्षक उन्नाव, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को दी गई है।