इस संबंध में राज्य सरकार की सभी तैयारियां पूरी, गृह सचिव ने जारी किया पत्र
लखनऊ,संवाददाता : आज से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो रही है, जिसके साथ राज्य में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और गृह सचिव ने शनिवार को पत्र जारी किया था। इस कदम से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो यूसीसी लागू करेगा।
यूसीसी के प्रमुख प्रावधान
- विवाह, तलाक और उत्तराधिकार: यूसीसी के तहत अब सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम समान होंगे।
- विवाह पंजीकरण: शादी के 60 दिन के भीतर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा। 2010 के बाद विवाह करने वालों को भी छह माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
- लिव इन रिलेशनशिप: लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को भी पंजीकरण कराना होगा और लिव इन से पैदा हुई संतान को वैध माना जाएगा।
- तलाक के अधिकार: पति-पत्नी को तलाक के लिए समान अधिकार दिए जाएंगे।
पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण
आज दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पोर्टल और नियमावली का औपचारिक रूप से लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर विवाह, तलाक, लिव इन और उत्तराधिकार के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाल ही में हुई मॉक ड्रिल में सामने आई समस्याओं को दूर कर लिया गया है, और अब पोर्टल नागरिकों और अधिकारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड की इस पहल से न केवल राज्य में बल्कि देशभर में समानता के नए उदाहरण पेश होंगे।