पीड़िता ने घटना के दो दिन बाद अकादमी के अफसरों को दी थी मामले की जानकारी
लखनऊ,संवाददाता : अंतरराष्ट्रीय महिला बॉक्सर से दुष्कर्म के दोषी पुलिस कांस्टेबल को कोर्ट ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना साल 2021 में देहरादून में घटी थी। एडीजीसी अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक पीड़िता ने नौ दिसंबर 2021 को मसूरी कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
पांच दिसंबर 2021 को पीड़िता आउटपास लेकर आईटीबीपी अकादमी से बाहर सिपाही मोहन सिंह दानू मूल निवासी खुती, धारचूला, जिला पिथौरागढ़ के कमरे पर गई। पीड़िता ने मोहन सिंह से टीम में शामिल एक व्यक्ति द्वारा परेशान करने को लेकर शिकायत की। करीब तीन बजे वह जाने लगी तो मोहन सिंह ने उसे जबरन कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। विरोध करने पर सिपाही ने हाथपाई भी की, जिससे पीड़िता के मुंह से खून निकल आया था। शाम करीब पांच बजे वह आरोपी के कमरे से निकलकर अकादमी पहुंची। पीड़िता ने घटना के दो दिन बाद अकादमी के अफसरों को मामले की जानकारी दी। उसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया।
फास्ट ट्रेक कोर्ट में चला केस
पुलिस ने आरोपी सिपाही को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले का ट्रायल फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज पंकज तोमर ने पेश गवाह व साक्ष्यों के आधार पर सिपाही मोहन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने अभियुक्त को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से 40 हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिए जाएंगे।