बुलडोजर कार्रवाई पर लगा प्रतिबंध, अब 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहराइच जिले में ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी करने के मामले में रविवार को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक विस्तृत जवाब नहीं दाखिल करने के लिए बुधवार को राज्य सरकार को फटकार लगाई। पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि क्या राज्य के अधिकारी आदेश की भावना को नहीं समझ पाए। पीठ का मानना था कि उसने मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) शैलेंद्र सिंह से सड़क पर लागू होने वाली श्रेणी और मानदंडों के बारे में सभी निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था, लेकिन जनहित याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति जताई जा रही है।
चार नवंबर तक टली मामले की सुनवाई
मिली जानकारी के मुताबिक, पीठ ने सीएससी को अदालत की रजिस्ट्री में जनहित याचिका की सुनवाई योग्य पर आपत्ति दर्ज करने को कहा और सुनवाई 4 नवंबर तक टाल दी। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रविवार को विशेष पीठ ने प्रभावित लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए तीन दिन के समय को बढ़ाकर 15 दिन कर दिया था। इससे जिले के अधिकारियों द्वारा कथित अवैध निर्माण को हटाने की तैयारियां धरी की धरी रह गईं।