डीएम के निर्देश पर दो आरोपियों पर एफआईआर
सुल्तानपुर संवाददाता : लम्भुआ तहसील में भूमि श्रेणी परिवर्तन से जुड़े बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए तहसीलदार के पेशकार शरद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पेशकार और कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
मामला पेशकार द्वारा अपने ही गांव बभनगांवा स्थित दो भूखंडों—बंजर और नवीन परती—का गलत तरीके से श्रेणी परिवर्तन कराने से संबंधित है। आरोप है कि पेशकार ने कम्प्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत से फर्जी तरीके से एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया और बाद में संबंधित पत्रावली गायब करा दी। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि फर्जी मुकदमे में तहसीलदार और उनके परिजनों को वादी बताया गया, जबकि सुनवाई के दौरान न पत्रावली उपलब्ध थी और न ही कोई पक्ष उपस्थित हुआ, जिसके चलते वाद को निस्तारित कर दिया गया।
फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम लम्भुआ गामिनी सिंगला ने पूरी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डीएम ने न केवल पेशकार को निलंबित किया, बल्कि तत्काल प्रभाव से पेशकार और कम्प्यूटर ऑपरेटर पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि भूमि संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।























