अब नौ दिसंबर को होगी बचाव पक्ष की जिरह
प्रयागराज,संवाददाता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा) में जारी रही। अदालत में इस दौरान परिवादी पक्ष के गवाह रामचंद्र दूबे की मुख्य गवाही दर्ज की गई। परिवादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार, गवाह रामचंद्र दूबे की मुख्य गवाही पूरी हो गई है। इसके बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरह शुरू की, लेकिन जिरह पूर्ण न हो पाने के कारण अदालत ने शेष जिरह के लिए 9 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।
यह मामला वर्ष 2018 से संबंधित है। 4 अगस्त 2018 को कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि वाद दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक जनसभा में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे आहत होकर परिवादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस मामले में 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी 20 फ़रवरी 2024 को अदालत में पेश हुए और जमानत कराई। आगे चलकर 25 जुलाई को उनका बयान दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने इस मुकदमे को “राजनीतिक साजिश” बताया था। अब सभी की निगाहें गवाह रामचंद्र दूबे से बचाव पक्ष की बाकी बची जिरह पर टिकी हैं, जो आगामी तारीख को तय करेगी कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा।
























