ऑफलाइन फार्म-6ए या ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे आवेदन, प्रवासी मतदाताओं की अलग सूची तैयार होगी
लखनऊ, संवाददाता : एसआईआर के बीच विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी मतदान प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मतदाता पंजीकरण की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। ऐसे एनआरआई/प्रवासी भारतीय फॉर्म-6ए भरकर अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को डाक द्वारा भेजकर पंजीकरण करा सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
गाइडलाइंस के अनुसार— जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, रोजगार, शिक्षा या किसी अन्य कारण से विदेश में निवास कर रहे हों, लेकिन भारत की नागरिकता रखते हों, और किसी अन्य देश की नागरिकता न ली हो ऐसे लोग अपने पासपोर्ट में दर्ज भारत के स्थायी पते के आधार पर उसी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत किए जाने के पात्र होंगे।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी
इन प्रवासी वोटर्स के लिए ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है। वे चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। बाद में प्रवासी मतदाताओं की अलग सूची तैयार की जाएगी।
यदि प्रवासी मतदाता भारत वापस आ जाए?
गाइडलाइंस के अनुसार यदि कोई प्रवासी मतदाता वापस भारत लौट आता है और यहां साधारण निवासी के रूप में रहने लगता है, तो उसे संबंधित ईआरओ को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद उसका नाम प्रवासी मतदाता सूची से हटाकर सामान्य मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा।
मतदान के समय पहचान का आधार
मतदान केंद्र पर ऐसे मतदाताओं की पहचान केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
























