सीएमओ को बनानी होंगी दो या अधिक डॉक्टरों की टीमें
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब पीड़ित परिवारों को शव के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे में पूरा किया जाएगा।
डिप्टी सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेशभर के पोस्टमार्टम हाउस के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन जिलों में पोस्टमार्टम की संख्या अधिक है, वहां , ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।
सूर्यास्त के बाद भी विशेष मामलों में होगी अनुमति
ब्रजेश पाठक ने कहा कि सूर्यास्त के बाद केवल विशेष परिस्थिति में पोस्टमार्टम किया जाए।
- हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, संदिग्ध मौत या क्षत-विक्षत शव के मामलों में रात में पोस्टमार्टम न हो।
- 1000 वॉट की कृत्रिम रोशनी, उपकरण व स्टाफ की पूरी व्यवस्था रहे।
- डीएम की अनुमति से ही रात में पोस्टमार्टम की अनुमति होगी।
वीडियोग्राफी पर भी निर्देश
- पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी का पैसा परिवार से न लिया जाए।
- पुलिस मुठभेड़, हिरासत में मौत, विवाह के 10 वर्षों के भीतर महिला की मृत्यु जैसे मामलों में वीडियोग्राफी अनिवार्य।
- महिला अपराधों में महिला चिकित्सक की उपस्थिति जरूरी।
- अज्ञात शव की स्थिति में डीएनए सैंपल संग्रह अनिवार्य किया गया है।