विभाग ने जिला पूर्ति अधिकारियों को दिया स्पष्ट आदेश, हर हाल में पूर्ण कराई जाए प्रक्रिया
लखनऊ, संवाददाता : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को लेकर खाद्य एवं रसद विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया 30 जून, 2025 तक हर हाल में पूर्ण कराई जाए। यह कदम केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके और फर्जी या मृत लाभार्थियों को राशन वितरण सूची से बाहर किया जा सके।
अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी: आदेश स्पष्ट
खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त सत्यदेव द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि ई-केवाईसी की अंतिम तिथि अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी 30 जून तक पूरी नहीं होगी, उन्हें जुलाई माह से राशन वितरण सूची से बाहर किया जा सकता है।
ई-केवाईसी क्या है?
ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना, बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण किया जाता है, ताकि लाभार्थी की सत्यता और जीवित होने की पुष्टि की जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि डुप्लीकेट, फर्जी, या मृत व्यक्ति के नाम पर राशन आवंटन को पूरी तरह रोका जाए।