हवाई सुरक्षा के लिए खतरा बनीं अवैध ऊंचाइयां, डीजीसीए मानकों की उड़ाई धज्जियां
लखनऊ,संवाददाता : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बनी 15 ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलें अब ढहाई जाएंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी की संयुक्त टीम द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि इन इमारतों की ऊंचाई नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के मानकों का उल्लंघन कर रही है और ये हवाई सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन रही हैं।
हवाई अड्डे के निकट ‘नो-कंस्ट्रक्शन जोन’
नियमों के मुताबिक, एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- 101 से 200 मीटर के बीच केवल एक मंजिल
- 201 से 300 मीटर के बीच दो मंजिल तक
वह भी अधिकतम 11 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति है।
इसके बावजूद अमौसी एयरपोर्ट के समीप कई इमारतों ने इन मानकों की अनदेखी की है। पूर्व में गठित एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा भी इन इमारतों की पहचान की गई थी और भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और एक बार फिर से सर्वे कराया गया। नवीनतम सर्वेक्षण में 15 इमारतों को हवाई सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया है। एलडीए और जिला प्रशासन ने अब इन इमारतों की ऊपरी मंजिलों को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अतिरिक्त ऊंचाई डीजीसीए के नियमों की अवहेलना कर बनाई गई है और उसे हटाया जाना अनिवार्य है।
क्या बोले अधिकारी?
प्रशासन का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और विमानों की सुरक्षित उड़ान के लिए आवश्यक है। हवाई क्षेत्र के मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों से कोई समझौता नहीं होगा।