महिला खरीदारों को राहत मिलेगी और उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार जल्द ही महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक% की छूट देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने वाली है। अभी तक यह छूट केवल दस लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर मिलती थी।
सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को पहले जहाँ दस लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर 10,000 रुपये तक की छूट मिलती थी, वहीं अब यह सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक की जा सकती है। इससे महिला खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट निर्धारण में समानता होनी चाहिए और शहरीकरण, विकास तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्तर को ध्यान में रखा जाए ताकि आम नागरिक को सीधा लाभ मिल सके।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने और तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो। उन्होंने भूमि स्वामी और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने की बात कही, ताकि भूमि विवादों में कमी लाई जा सके। अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016-17 में जहाँ 11 हजार करोड़ रुपये के स्टांप बेचे गए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 30 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया है। 2023-24 की तुलना में इस वर्ष 11.67% अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। विभाग ने अब तक 45 जनपदों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण कर लिया है, जबकि शेष 30 जिलों में यह प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों को 5,000 रुपये की अधिकतम सीमा में रखने का निर्देश भी दिया गया है।
क्या है सर्किल रेट?
सर्किल रेट किसी क्षेत्र की प्रशासनिक इकाई द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम मूल्य होता है, जिस पर संपत्ति की खरीद-फरोख्त की जा सकती है। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना है। रजिस्ट्री के दौरान इसी मूल्य के आधार पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस तय होती है।