जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था
सम्भल,संवाददाता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज दोपहर दो बजे संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। यह निर्णय इस बात पर होगा कि जिला अदालत में मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रखा जाए या नहीं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ इस पर फैसला सुनाएगी। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सात अन्य लोगों ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। इसके बाद उन्होंने जिला अदालत में एक वाद दाखिल कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग की। जिला अदालत ने इस पर एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था। हालांकि, इस आदेश को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने इससे पहले आठ जनवरी 2025 को इस मामले में जिला अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब आज आने वाला फैसला यह तय करेगा कि मस्जिद परिसर में सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नहीं।