पीएम आवास योजना-2 के तहत अब नौ लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोग भी होंगे पात्र
लखनऊ,संवाददाता : उत्तर प्रदेश में अपना खुद का घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। पीएम आवास योजना-2 के तहत अब ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब नौ लाख रुपये तक सालाना आय वाले लोग भी पात्र होंगे, जो अपना घर बनवाना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना-1 के तहत 17.70 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है, और अब प्रधानमंत्री आवास योजना-2 की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार इस योजना से 15 से 20 लाख लोगों को फायदा मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकास प्राधिकरणों द्वारा ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, और एमआईजी श्रेणियों में मकान बनवाए जाएंगे। जिनके पास अपनी जमीन है और वे इस योजना के तहत घर बनवाना चाहते हैं, उन्हें सरकार से ढाई लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को 30 हजार रुपये की सहायता राशि, और विधवा महिलाओं को 20 हजार रुपये की विशेष सहायता दी जाएगी। जो लोग 12 महीने के भीतर अपना घर बनाएंगे, उन्हें दस हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा।
इस योजना के पात्र व्यक्ति होंगे:
- जिनकी आय सालाना 9 लाख रुपये तक है और जिनके पास खुद का घर नहीं है।
- जिनके पास अपनी जमीन है और वे इस योजना के तहत घर बनवाना चाहते हैं।
- ऐसे लोग जो कच्चे या टूटा-फूटा घर में रहते हैं।
- वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं, और 12 महीने में घर बनाने वाले।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ:
- जिनके पास बाइक, ऑटो या मशीन से चलने वाले कृषि उपकरण हैं।
- जिनका किसान क्रेडिट कार्ड पर 50 हजार रुपये या उससे अधिक का लोन हो।
- सरकारी नौकरी करने वाले लोग और जिनके परिवार के सदस्य इनकम टैक्स देते हों।
- जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि हो।