न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से बचाव पक्ष की अपील को किया खारिज
चिसीनाउ,संवाददाता : मोल्दोवा के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विपक्षी नेता इलान शोर को बैंक धोखाधड़ी और हवाला कारोबार के आरोप में 15 साल की जेल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि चिसीनाउ की एक अदालत ने पहले शोर को मोल्दोवा के बैंकों से एक अरब डॉलर के कथित गबन के लिए 2023 में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी, और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। शोर ने इस फैसले को “गैरकानूनी और अपमानजनक” बताते हुए इसका पालन न करने की बात कही। उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पैनल ने सर्वसम्मति से बचाव पक्ष की अपील को खारिज कर दिया और अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को प्रक्रियात्मक आधार पर निराधार और अस्वीकार्य माना गया। शोर ने इस फैसले के बावजूद मोल्दोवा के राष्ट्रपति मैया सैंडू के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सोशल मीडिया पर शोर ने लिखा, “सैंडू गिरोह ने मोल्दोवा की संप्रभुता को पश्चिम को बेच दिया है, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है, चुनावों और जनमत संग्रह में धांधली की है, और अब यह झूठे आरोपों पर सजा सुना रहा है। हम मोल्दोवा के लोगों के लिए एक सभ्य जीवन की ओर दोगुनी ऊर्जा से लड़ेंगे।” शोर 2014 में मोल्दोवा के तीन बैंकों – बैंका डे इकोनॉमी, बैंका सोशला और यूनीबैंक में एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी में शामिल पाए गए थे। 2017 में उन्हें इस मामले में 7.5 साल की सजा सुनाई गई थी और मोल्दोवा छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।