मृतक की पत्नी ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में दर्ज कराई थी रिपोर्ट
बरेली,संवाददाता : युवक की मफलर से गला दबाकर हत्या करने के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव मनकरी निवासी सत्यपाल और महेन्द्र को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
यह था मामला
सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव एवं सौरभ तिवारी ने बताया कि गांव चिटौली निवासी जावित्री देवी ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति रामबाबू 25 जनवरी 2024 की शाम छह बजे सब्जी लेने फतेहगंज पश्चिमी बाजार गए थे। गांव का ही देवेन्द्र सक्सेना उर्फ डिम्पल उनके पति से रंजिश मानता था और एक बार मारपीट भी हो चुकी थी। उसके पति की डिम्पल ने अपने तीन अन्य साथियों देवेन्द्र, प्रदीप और महेन्द्र के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने 30 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर धनेटा फाटक के पास हाइवे से आरोपी को पकड़ा था। उसने पूछताछ में बताया था कि 25 जनवरी को रामबाबू से कहासुनी हो गई थी। उन्हें शाम को रहपुरा अंडरपास के पास रामबाबू मिल गया। वहां पर उसे शराब पिलाई और एक बार फिर कहासुनी होने पर उसने और सत्यपाल ने रामबाबू के नाक, मुंह पर घूंसे मारे और जब रामबाबू मारने के लिए उठा तो उसके गले में पड़े मफलर से उसका गला कस दिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसी की बाइक पर बैठाकर अंडरपास के आगे सर्विस रोड किनारे फेंक दिया और बाइक को भी लुढ़का दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद महेन्द्र और सत्यपाल समेत दो के ही विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किये थे।