अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दिया गया दोषी करार
रामपुर,संवाददाता : रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के 32 बोर रिवॉल्वर के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कदम पुलिस कप्तान की संस्तुति और दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर उठाया गया है।
क्यों की गई यह कार्रवाई?
- अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोषी करार दिया गया है।
- डॉ. तजीन फातिमा को भी इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है।
- अब्दुल्ला को मुरादाबाद बवाल मामले में भी सजा मिल चुकी है।
- वर्तमान में दोनों जमानत पर बाहर हैं।
शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया:
साल 2022 में पुलिस प्रशासन ने आजम खान परिवार के सभी सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी।
डीएम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद, अपराधिक मामलों और कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।
आजम खान परिवार पर कितने मुकदमे?
- आजम खान: लगभग 100 मुकदमे, जिनमें 71 अब भी कोर्ट में लंबित।
- अब तक 5 मामलों में सजा हो चुकी है।
- तजीन फातिमा: 44 मुकदमे
- अब्दुल्ला आजम: 45 मुकदमे विचाराधीन
पहले ही रद्द हो चुका है आजम खान का लाइसेंस:
2019 में प्रशासन ने आजम खान के तीन शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए थे। हालांकि, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से उन्हें अस्थायी राहत मिली थी।