कृषकों को तय मूल्य पर बिना टैगिंग के खाद देने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

बाराबंकी,संवाददाता : जनपद में किसानों की जरूरत को देखते हुए मंगलवार को नेशनल फर्टिलाइजर्स कम्पनी की ओर से यूरिया की एक रैक जनपद में उपलब्ध कराई गई, जिसकी कुल मात्रा 1609.500 मीट्रिक टन है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस खेप में से 40 प्रतिशत (624 मीट्रिक टन) यूरिया सीधे जिला पीसीएफ को आवंटित करते हुए समितियों तक भिजवाया गया, जबकि शेष यूरिया निजी बिक्री केंद्रों पर आपूर्ति के लिए भेजा गया।
जिला प्रबंधक पीसीएफ, बाराबंकी ने जानकारी दी कि आज कुल 30 समितियों एवं बिक्री केंद्रों पर यूरिया की आपूर्ति की गई है, जिनमें तेजवापुर, खजुरी, सेमरवां, नवाबपुर कोड़री, फतेहाबाद, मऊ, अरुवा, सैहारा, त्रिलोकपुर, कोठी, शेषपुर अलीपुर, मलूकपुर समेत अन्य केंद्र शामिल हैं।

उर्वरक की उपलब्धता और वितरण की निगरानी हेतु जैदपुर, सिद्धौर और सेमरावां क्षेत्र के 8 उर्वरक बिक्री केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बड़ी अरुई स्थित आयुष खाद भंडार एवं सेमरावां के देव खाद भंडार में अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं बी-पैक्स सिद्धौर पर यूरिया वितरण के दौरान कृषकों के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान पर रेट व स्टॉक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें और पीओएस मशीन से ही तय मूल्य पर यूरिया बेचें। किसी भी प्रकार की टैगिंग या अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी भूमि और फसल की जरूरत के अनुसार ही उर्वरक प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता टैगिंग करता है या अधिक मूल्य वसूलता है, तो तत्काल कंट्रोल रूम नंबर 9116295764 (निजी विक्रेताओं के लिए) या 9653006799 (सहकारी समितियों के लिए) पर शिकायत दर्ज करें।