11 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया था जब्त
बाराबंकी,संवाददाता : संगठित अपराध पर प्रशासन की सख्ती को विशेष न्यायालय ने कानूनी पुष्टि दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी द्वारा जब्त की गई करीब 11 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट श्री अमित सिंह-1 की अदालत ने पूरी तरह वैधानिक और न्यायसंगत ठहराया है। प्रकरण में अभियुक्त मेराज अहमद पर आरोप था कि उसने अपराध से अर्जित धन से थाना सफदरगंज क्षेत्र में एक पक्का आवासीय मकान खरीदा था। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के आदेश पर की गई जब्ती की कार्रवाई को न्यायालय ने साक्ष्यों और प्रक्रियाओं के अनुरूप मानते हुए 15 जुलाई को आदेश की पुष्टि की। डीएम श्री त्रिपाठी ने कहा कि जनपद में अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों को अवैध कमाई का लाभ उठाने से रोका जा रहा है।