विशेष कोर्ट ने अभियुक्त को 6 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ सुनाई कठोर कारावास की सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी से हुआ न्याय
बाराबंकी,संवाददाता : महिला और बाल अपराधों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में अभियुक्त भानू उर्फ भन्नू को विशेष पॉक्सो अदालत ने तीन वर्ष के कठोर कारावास व 6000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित इस अभियान के तहत, एसपी बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में मॉनीटरिंग सेल की टीम द्वारा वैज्ञानिक विधियों से साक्ष्य जुटाए गए और अदालत में सशक्त पैरवी की गई। इसका नतीजा यह रहा कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-45 बाराबंकी ने आरोपी को दोषसिद्ध कर दंडित किया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
6 अप्रैल 2021 को थाना मोहम्मदपुर खाला क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही भानू उर्फ भन्नू पुत्र प्रकाश लोधी ने छेड़छाड़ और मारपीट की है। मामले में धारा 354(क), 323 भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी सीओ हैदरगढ़ ने वैज्ञानिक पद्धति से साक्ष्य संकलन कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट में मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। हालांकि, एससी/एसटी एक्ट की धाराओं से उसे दोषमुक्त कर दिया गया।