किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन सतर्क, जनपद में 58 केन्द्रों पर हुई कार्रवाई

बाराबंकी,संवाददाता : खरीफ सीजन की बुवाई के मद्देनज़र जिले में किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कृषि विभाग एवं सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमों ने बुधवार को जनपदभर के 58 उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान अधिकारियों ने उर्वरक के 20 नमूने परीक्षण के लिए संग्रहित किए, जबकि अनियमितताएं मिलने पर 6 विक्रेताओं के उर्वरक विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। वहीं, 8 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
तहसीलवार कार्रवाई का विवरण

नवाबगंज क्षेत्र में उप कृषि निदेशक द्वारा 6 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें 4 नमूने लिए गए। एक प्रतिष्ठान बंद मिलने पर उसका लाइसेंस निलंबित किया गया, जबकि एक विक्रेता को अभिलेख न प्रस्तुत करने पर नोटिस दिया गया।फतेहपुर में जिला कृषि अधिकारी और उप जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से 17 बिक्री केन्द्रों की जांच की, जहां 10 नमूने लिए गए। तीन प्रतिष्ठान बंद मिले, जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि दो अन्य को अधूरे अभिलेख के चलते नोटिस जारी हुआ। हैदरगढ़ में 11 केन्द्रों पर छापेमारी की गई, जहां एक नमूना लिया गया। एक प्रतिष्ठान में स्टॉक में गड़बड़ी और एक अन्य बंद पाए जाने पर दोनों के लाइसेंस निलंबित किए गए।सिरौलीगौसपुर में 5 छापों में 3 नमूने लिए गए, जबकि रामसनेहीघाट में भी 5 प्रतिष्ठानों पर जांच की गई।रामनगर में उप जिलाधिकारी और कृषि अधिकारी की टीम ने 14 प्रतिष्ठानों की जांच की, जिनमें से 5 विक्रेताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने या प्रतिष्ठान बंद मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया।
सख्त निर्देश एवं अपील
प्रशासन ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर दर सूची और स्टॉक बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें और किसानों को केवल पीओएस मशीन के माध्यम से, तय दर पर, आवश्यकता अनुसार उर्वरक की बिक्री करें। किसी भी प्रकार की टैगिंग या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
किसानों से आग्रह
कृषकों से अपील की गई है कि वे अपनी भूमि व फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक लें और हर खरीद की रसीद प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता अधिक दर वसूलता है, रसीद नहीं देता या टैगिंग करता है तो किसान जिला स्तर पर स्थापित उर्वरक कंट्रोल रूम (मोबाइल नंबर: 9116295764) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।